दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. सुप्रीम फैसले के बाद उन्हें आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. निचली अदालत में उन्हें सशक्त जमानत दे दी है. संजय सिंह को कोर्ट ने 200000रूपएके निजी चालान पर यह राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था.
कुछ शर्तो पर मिली संजय सिंह को बेल:
- देश छोड़कर नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा करना होगा।
- दिल्ली शराब घोटाला मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करने पर रोक।
- सबूत के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
- दिल्ली एनसीआर बिना इजाजत छोड़कर नहीं जा सकते।